चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट) : स्कूल फीस को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट मे स्कूल और पेरेंट्स की दलीलों के बाद कोर्ट ने पंजाब सरकार को 19 जून तक अपना पक्ष रखने के आदेश जारी किए हैं। पेरेंट्स की तरफ से वकील ने कोर्ट मे कहा है कि स्कूल पेरेंट्स से स्टाफ टीचर्स व ड्राइवर की तंख्वाह देने का कह कर पेरेंटस से फीस मॉग रहें हैं, वहीं लॉकडाउन की वजह से पेरेंट्स कह रहैं हैं कि उनके रोजगार और कारोबार ठप्प पङे हैं, जिस वजह से वे स्कूल फीस देने में अस्मर्थ हैं और साथ ही उनका कहना है कि स्कूल में 8 घंटे पढ़ाने की फीस ली जाती थी अब 1 घंटा ऑनलाइन पढ़ाने की भी उतनी फीस देना सही नहीं है।
स्कूलों ने अपने पक्ष की दलील रखते हुए कहा कि स्कूल फीस नहीं लेगा तो टीचर्स को तंख्वाह कहां से देगें और उनके परिवार कैसे चलेंगे। अब सरकार अपना पक्ष में क्या रखती है, यह फैसला 19 जून को आना बाकी है। देखना ये होगा कि अब सरकार स्कूलों और अविभावकों का सामजस्य बिठाने में कामयाब होती है या नहीं।
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