जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : Banned on Bullet Silencers : DCP जालंधर Jagmohan Singh ने विवरण फ़ौजदारी संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए Commissionerate Police जालंधर की सीमा अंदर बुलेट मोटर साइकिल चलाते समय silencer में तकनीकी फेर बदल करवा कर पटाख़े आदि चलाने वाले वाहन चालकों पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है और यह भी आदेश जारी किया है कि कोई भी दुकानदार, आटो कंपनी की तरफ से निर्धारित किए मापदण्डों के विरुद्ध तैयार किए silencer नहीं बेचेगा और न ही किसी मकैनिक की तरफ से silencer में तकनीकी बदलाव किए जाएंगे।
Banned on Bullet Silencers : यह आदेश 30.06.2021 से 29.08.2021 तक लागू रहेगा। DCP जालंधर ने एक अन्य आदेश के द्वारा पुलिस कमिश्नरेट जालंधर अधीन इलाकों में पतंग उडाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाइना डोर (Nylon, plastic or synthetic material के साथ बनी डोर /धागा जिस पर सथैंटिक धातू की परत चढ़ी हो और Punjab Government के मापदण्डों के अनुकूल न हो) का निर्माण करने, बेचने, स्टोर करने,खरीद करने, स्पलाई करने, आयात करने पर पूरी पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 01.07.2021 से 31.12.2021 तक लागू रहेगा।
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