
जालंधर (वीकेंड रिपोर्ट) : डिप्टी कमिश्नर पुलिस (DCP) लॉ एंड ऑर्डर जालंधर स.जगमोहन सिंह ने फौजदारी आंचार संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नर पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर बुल्लट मोटर साइकिल चलाते समय साईलैंसर में तकनीकी उलट-पुलट करवा कर पटाख़े आदि चलाने वाले वाहन मालिकों पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है
यह भी आदेश जारी किये हैं कि कोई भी दुकानदार, आटो कंपनी की तरफ से निर्धारित किये गए मापदण्डों के विरुद्ध तैयार किये साईलैंसर नहीं बेचेगा और न ही किसी मकैनिक की तरफ से साईलैंसरों में तकनीकी उलट-पुलट किये जाएंगे। उपरोक्त आदेश 30 अप्रैल 2021 से 29 जून 2021 तक लागू रहेंगे।

कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाते वक्त सड़क सुरक्षा, ध्वनि और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में निर्धारित मानकों का उल्लंघन करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे व्यक्ति पर पहली बार 1,000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार ऐसा ही करने पर 2,000 रुपये की राशि जुर्माने के तौर पर देना होगा। इसके अलावा दूसरी बार पकड़े जाने पर उसे और भी सज़ा हो सकती हैं।
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