ऊना (वीकैंड रिपोर्ट) : सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा आज मोबाइल वैन के माध्यम से सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन बारे लोगों को जागरुक किया। मोबाइल वैन ने आज ऊना सदर, मलाहत, रक्कड़ कालोनी, जलग्रां, चताड़ा, बहडाला, इत्यादि पंचायतों में लोगों को कोविड 19 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की जानकारी दी। लोगों को बताया गया कि सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला में आवश्यक वस्तुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सप्ताह में एक निश्चित समय के लिए खोलने की अनुमति दी है। प्रशासन के निर्देशानुसार ऊना जिला में खान-पान की जरूरी वस्तुओं की दुकानें प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी।
इसके अलावा शनिवार व रविवार के दिन दूध, फल, सब्जी इत्यादि की दुकानों को खोलने की अनुमति है तथा अन्य व्यापारिक संस्थान पूर्णतया बन्द रहेंगे। सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक सब्जी, फल, दूध, करियाना, मीट, मच्छली तथा अन्य खाने-पीने की वस्तुएं सम्बन्धी दुकानें, पशुचारा, बीज, खाद व कीटनाशक की दुकानें, कृषि उपकरण मरम्मत की कार्यशालाएं, कोरियर सर्विस, लोकमित्र केन्द्र प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक तीन घंटे खोलने की अनुमति होगी। जबकि उचित मूल्य की दुकानें प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुली रहेगी। इसके अतिरिक्त दवाइयों की दुकानों, क्लीनिक व चिकित्सा संस्थानों के खुलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।
एमरजेंसी में करे हेल्पलाइन नम्बर पर संपर्क
सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को आगामी आदेशों तक बन्द किया गया है। जबकि निजी वाहनों को आपात स्थिति में ही आने-जाने की छूट है। किसी भी एमरजेंसी में हेल्पलाइन नम्बर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला लोक सम्पर्क अधिकारी अरूण पटियाल ने बताया कि सरकार द्वारा कोविड 19 के संबन्ध में समय-समय पर जारी होने वाली एडवाइजरी की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया गया है। विभाग द्वारा इलैक्ट्राॅनिक, प्रिंट मीडिया के अलावा सोशल मीडिया व फील्ड पब्लिसिटी के माध्यम से भी प्रचार सुनिश्चित कर जिला के समस्त क्षेत्र को कवर किया जा रहा है।
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