नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को मई 2020 में घोषित रिजल्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 69000 टीचर्स के पदों को भरने की अनुमति दी है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए दायर अपील को खारिज कर दिया है। राज्य में सहायक बेसिक शिक्षकों के चयन के लिए कट-ऑफ अंक बनाए गए हैं। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को मई 2020 में घोषित भर्ती परीक्षा के परिणामों के संदर्भ में शेष 37,000 शिक्षा मित्र के खाली पदों को भरने के लिए एक आदेश दिया है। एक आदेश के बाद मई से पद रिक्त रखे गए थे। राज्य में चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
7 जनवरी 2019 को, एक अधिसूचना के माध्यम से यूपी सरकार ने 32,699 पदों को भरने वाले 2019 सहायक शिक्षक परीक्षा के लिए क्रमशः जनरल और आरक्षित कैटेगरी के लिए कट-ऑफ अंक बढ़ाकर 65 और 60 कर दिए थे। इस नोटिस के साथ, 32,629 शिक्षा मित्र उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त नहीं की। राज्य में 69,000 शिक्षक पदों को भरने के लिए परीक्षा के एक दिन बाद कट ऑफ अंक बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गई थी।
शिक्षा मित्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए उच्च कट-ऑफ अंक रखने के राज्य के फैसले को बरकरार रखा गया था। आज की सुनवाई में, पीठ ने कहा था कि राज्य सरकार की अधीनता को रिकॉर्ड कर लिया गया है और ‘शिक्षा मित्र’ जो टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं, उन्हें अगले चयन के लिए एक और मौका दिया जाएगा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को उसी के संबंध में तौर-तरीकों पर निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया है।
इस बीच, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड राज्य में 15,508 शिक्षक पदों को भरेगा। पद के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 नवंबर, 2020 तक है। चयन प्रक्रिया में टीजीटी पदों के लिए लिखित परीक्षा और पीजीटी पदों के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है।
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