नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Notice to Amazon and Filpcart : Central Consumer Protection Authority (CCPA) क्वालिटी की अनदेखी कर बेचे जा रहे प्रेशर कुकर पर सख्त हो गया है. उसने Amazon, Flipkart, Snapdeal, ShopClues और Paytm Mall को इसे लेकर नोटिस जारी किया है. ये प्रेशर कुकर जरूरी BIS स्टैंडर्ड के बिना बेचे गए. 75वें स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ अभियान चला रही है. जिसमें नकली और घटिया सामानों की बिक्री रोकने और क्वालिटी कंट्रोल को लेकर भी आदेश दिया गया है. इसे लेकर CCPA भी पूरे देश में ऐसे सामानों की बिक्री को लेकर सख्त हो गया है, जिससे सरकार के आदेश का उल्लंघन न हो.
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इस संबंध में CCPA पहले ही देश भर के जिला कलेक्टरों को अनुचित व्यापा की जांच के निर्देश जारी कर चुका है. इस तरह के सामानों की मैन्युफैक्चरिंग या बिक्री को लेकर भी वह सख्त हो गया है. इसमें रोजमर्रा के जिन जरुरी प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया है उनमें हेलमेट, प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर शामिल हैं. इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए CCPA ने E-Commerce Companies के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया है. जो कंपनियां केंद्र द्वारा जारी घरेलू प्रेशर कुकर (क्वालिटी कंट्रोल) आदेश, 2020 का उल्लंघन कर उसे बेच रही हैं.
Notice to Amazon and Filpcart : आदेश में कहा गया है कि डोमेस्टिक प्रेशर कुकर को भारतीय मानक 2347:2017 के तहत होना चाहिए. BIS से लाइसेंस के तहत स्टैंडर्ड मार्क होना भी जरूरी है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(10) के तहत “डिफेक्ट” का मतलब है गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता या मानक में किसी भी तरह की गलती, अपूर्णता या कमी जिसे किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत बनाए रखा जाना जरूरी है. इस तरह के प्रेशर कुकर जो अनिवार्य स्टैंडर्ड के तहत नहीं हैं वो एक्ट के तहत ‘डिफेक्टिव’ हैं.
Consumer Protection Act (E-Commerce) नियम 2020 के तहत कोई भी E-Commerce संस्था किसी भी अनुचित व्यापार व्यवहार को अपने प्लेटफॉर्म या बिजनेस के दौरान नहीं अपनाएंगी. CCPA ने नोटिस जारी होने के 7 दिनों के भीतर E-Commerce Companies से जवाब मांगा है. ऐसा नहीं करने पर इनके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. CCPA ने BIS के DG को भी तत्काल मामले का संज्ञान लेने और जरूरी कार्रवाई करने के लिए लिखा है.