
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) – Important order of Supreme Court before Diwali : सुप्रीम कोर्ट ने आज दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर को एक तोहफा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक ही प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री की अनुमति दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अन्य प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लागू रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने पर निर्माताओं और विक्रेताओं को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अवधि (21 अक्तूबर) के बाद इन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यह फैसला उस पूर्ण प्रतिबंध में संशोधन है जो सर्दियों के त्योहारी मौसम में खतरनाक स्तर के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लगाया गया
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