नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : EPFO New Guideline : अब आपका EPF क्लेम खारिज नहीं होगा। क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें सभी जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाए।
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EPFO के मुताबिक, क्लेम पर जल्द से जल्द काम किया जाना चाहिए और एक ही क्लेम को कई आधारों पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। आगे EPFO ने कहा है कि हर क्लेम की पहली बार में पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और पहली बार में सदस्य को अस्वीकृति के कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि अक्सर अलग-अलग आधार पर बार-बार क्लेम रिजेक्ट होने की शिकायतें मिलती रहती हैं।
EPFO New Guideline : EPFO के नए निर्देशों अनुसार, फील्ड कार्यालयों को भी समीक्षा के लिए समान पीएफ दावों की मासिक अस्वीकृति पर एक रिपोर्ट अंचल कार्यालय को भेजनी होगी। दावे को निर्धारित समय के भीतर संसाधित किया जाना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि कई मामलों में दावों को एक विशेष कारण से खारिज कर दिया गया था और जब इसे सुधार के बाद फिर से जमा किया गया तो इसे अन्य या अलग-अलग कारणों से फिर से खारिज कर दिया गया।
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