नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) – Big relief to AAP MLA Amanatullah Khan… दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं लेकिन आरोपी के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति नहीं ली गई है। ऐसे में ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट ने पूरक चार्जशीट की दूसरी आरोपी मरियम सिद्दीकी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है।
इससे पहले 29 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले अमानतुल्लाह खान के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र दायर किया था। ईडी द्वारा दायर 110 पेज के पूरक आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी का भी नाम शामिल था। हालांकि, इस मामले में मरियम सिद्दीकी को आरोपित के रूप में गिरफ्तार नहीं किया था।