चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट) : Majithia Drug Case update, ड्रग केस में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका देते हुए अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को जमानत दे दी है। कोर्ट ने मजीठिया को बुधवार को सुबह 11 बजे से इंवैस्टीगेशन ज्वाईन करने को कहा है। कोर्ट ने इस दौरान पुलिस को उन्हें गिरफ्तार न करने की हिदायत दी है। सुनवाई से पुर्व पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील पी. चिदंबरम ने बहस की। इस बारे में जानकारी देते हुए मजीठिया के वकील डीएस सोब्ती ने बताया कि चिदंबरम ने कोर्ट में करीब 45 मिनट की बहस की। जिस पर कोर्ट ने सहमति नही जताई।
Majithia Drug Case update : इस अवसर पर मजीठिया के खिलाफ जांच कर रहे एस आई टी प्रमुख बलराज सिंह के बेटे प्रिंसप्रीत सिंह को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का भी मुद्दा उठाया गया। एडवोकेट डीएस सोब्ती ने कहा कि हाईकोर्ट को बताया गया कि डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने यह प्रमोशन इनाम के तौर पर दिया है। माना जा रहा है कि यह फैसला भी सरकार के खिलाफ गया।
इससे पहले 5 जनवरी को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजा था। जिसमें उनसे मजीठिया की याचिका पर नोटिस भेज 8 जनवरी तक जवाब देने को कहा गया था। जिसके बाद सरकार ने HC में जवाब सौंप दिया। अहम बात यह है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है। अभी तक पंजाब सरकार नशे को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इस मामले की जोरदार ढंग से पैरवी कर रही थी।
मोहाली कोर्ट ने खारिज कर दी थी मजीठिया की याचिका
Majithia Drug Case update आपको बता दें कि इससे पहले मजीठिया ने मोहाली कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे सेशन कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मजीठिया पर लगे आरोपों की जांच के लिए कस्टडी में इंटेरोगेशन जरूरी है। सुत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार मजीठिया पर गैंगस्टरों से संबंधों को लेकर एक और केस दर्ज कर सकती है। ड्रग्स केस में मजीठिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिनमें उनके ड्रग तस्करों से संबध होने, उन्हे गाड़ीयां व गनमैन उपलब्ध करवाने तथा उनसे चुनाव फंड लेने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। हालांकि अकाली दल आज तक इसे राजनीतिक बदला लेने की कार्रवाई करार देता रहा है।