नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : RBI Restrictions : Reserve Bank of India (RBI) ने सोमवार को महाराष्ट्र के बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर कारोबारी पाबंदियां लगा दीं। इस सख्ती के बाद अब ग्राहकों द्वारा 5,000 रुपये से अधिक की निकासी पर रोक लगा दी गई है। RBI ने पिछले कुछ समय से सहकारी बैंकों के खिलाफ लगातार कठोर नीति अपनाई हुई है। RBI ने इस संबंध में जारी एक बयान में कहा कि पाबंदियों के लागू होने बाद बैंक 8 नवंबर 2021 को अपना कारोबार खत्म होने के बाद से नए लोन नहीं जारी कर सकता है। इसके साथ ही बिना Reserve Bank of India की पूर्व मंजूरी के बैंक कोई नई जमा राशि स्वीकार कर सकता है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि कोई भी जमाकर्ता पाबंदी के बाद इस बैंक के अपने खाते से 5,000 रुपये से अधिक राशि नहीं निकाल सकता है।
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6 महीने तक लागू रहेंगे प्रतिबंध :-
केंद्रीय बैंक ने सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति के बिगड़ने के बीच यह कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि Banking Regulation Act 1949 के तहत प्रतिबंध आठ नवंबर, 2021 को कारोबार बंद होने से 6 महीने तक लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन हैं। यानी यवतमाल का यह सहकारी बैंक अब रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना कोई भुगतान नहीं कर सकता और ना ही कोई ऋण या अग्रिम दे सकता है।
RBI Restrictions : RBI की ओर से बताया गया कि जिन ग्राहकों के खाते से लोन की किस्त कटती हैं, उन्हें शर्तों के तहत इसके सेटलमेंट की इजाजत दी जा सकती है। इसके साथ ही बैंक ने साफ शब्दों में कहा कि बैंक पर लागू की गई इन पाबंदियों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय सेहत में सुधार होने तक पाबंदियों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। साथ ही, रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर समय-समय पर इन निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।
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