मुंबई (वीकैंड रिपोर्ट) : RBI Order on Property Documents : भारतीय रिजर्व बैंक ने होम लोन ग्राहकों को आज बड़ी राहत दी है। राहत यह है कि होम लोन चुकाने के बाद आपको 30 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्री पेपर वापस मिल जाएगा। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करती है तो बैंक को हर रोज 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। रिजर्व बैंक ने अपने फैसले में सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों को ताजे ऑर्डर में रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट यानी जिम्मेदार कर्ज व्यवहार की याद दिलाई।
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RBI Order on Property Documents : आरबीआई ने कहा कि अगर ग्राहक सभी किस्तें चुका देता है तो उसकी प्रोपर्टी के पेप को समय से लौटा देना चाहिए। बता दें कि रिजर्व बैंक को इस बारे में शिकायतें मिल रही थीं कि ग्राहकों द्वारा लोन पूरा चुका देने या सेटल करने के बाद भी बैंकों व एनबीएफसी आदि के द्वारा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देने में देरी की जा रही है। कई मामलों में तो ग्राहकों और बैंकों के बीच मुकदमे की स्थिति भी सामने आई थी।
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