बिज़नेस (वीकैंड रिपोर्ट) : RBI Canceled License of Bank : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को कहा कि उसने महराष्ट्र स्थित सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने बताया कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, जिसके चलते उसका लाइसेंस रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। इस सहकारी बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के सांगली जिले के शिराला में स्थित है। RBI ने एक बयान में कहा लाइसेंस रद्द होने के साथ सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग कारोबार बुधवार को कारोबारी दिवस के समाप्त होने के साथ बंद कर दिया गया है।
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बयान के अनुसार महाराष्ट्र के कोऑपेरशन कमिश्नर और कोऑपरेटिव सोसायटियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और इसके लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। RBI ने कहा कि बैंक में जिन भी ग्राहकों के पैसे जमा है, वे सभी अपने पैसों के लिए DICGC एक्ट, 1961 के तहत क्लेम कर सकते हैं। इस क्लेम के जरिए ग्राहकों को बैंक में जमा 5 लाख तक की राशि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से मिल जाएगी। बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, बैंक के 99 फीसदी डिपाजिटर्स को उनके खाते में जमा पूरी राशि मिल जाएगी।
RBI Canceled License of Bank : ऐसा इसलिए क्योंकि उनके खाते में 5 लाख रुपये से कम जमा हैं। 27 जनवरी 2022 तक, DICGC ने बैंक के जमाकर्ताओं से मिले रिक्वेस्ट के आधार पर कुल 64.70 करोड़ रुपये इंश्योरेंस क्लेम के रूप में देने के लिए मंजूर किए हैं। RBI ने कहा कि बैंक को चालू रखना ग्राहकों और खासतौर से जमाकर्ताओं के हित में नहीं था। बैंक की मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने जमाकर्तओं को मांगने पर पूरी राशि लौटा सके। ऐसे में अगर बैंक को चालू रखने की अनुमति दी जाती है तो इससे सार्वजनिक हित प्रभावित होंगे।
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