नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : GST New Rules : जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ट्रांजेक्शन को लेकर नियमों में बदलाव किया है। नया नियम 1 मई, 2023 से लागू होगा। 1 मई से किसी भी ट्रांजेक्शन की रसीद इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर 7 दिनों के भीतर अपलोड करना जरूरी होगा। यह बदलाव उन कंपनियों के लिए है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये है या इससे ज्यादा है।
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GST New Rules : जीएसटी नेटवर्क ने बदलाव को लेकर टैक्सपेयर्स के लिए एक एडवाइजरी (GSTN Advisory) जारी की है। जीएसटी नेटवर्क ने कहा, सरकार ने 100 करोड़ रुपये के बराबर या इससे ज्यादा के सालाना टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए पुराने इनवॉयसेज की रिपोर्टिंग को चुस्त बनाने का निर्णय लिया है। इसी कारण पुराने इनवॉयसेज को आईआरपी पर रिपोर्ट करने के लिए टाइम लिमिट लगाई जा रही है।
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