नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): Mathura Shahi Idgah Survey : मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मथुरा में मौजूद शाही ईदगाह का सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते साल 14 दिसंबर को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी।”
Mathura Shahi Idgah Survey : सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को ट्रांसफर करने को लेकर विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही जारी रखने की अनुमति दे दी है। शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू संगठन ‘भगवान श्रीकृष्ण विराजमान’ और अन्य से जवाब मांगा है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को अमल में लाने पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म स्थान ठीक मस्जिद के नीचे ही है और इस बाद के सबूत भी हैं कि यह पहले मंदिर हुआ करता था।
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