नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)-Divorce case Ends…सुप्रीम कोर्ट ने वृद्ध महिला की अर्जी पर विचार करते हुए उनके पति की ओर से दाखिल तलाक याचिका खारिज कर दी है। महिला के पति एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर हैं और इस समय 89 साल के हैं। उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका का विरोध करते हुए 82 वर्षीय महिला ने कहा कि वह तलाकशुदा नहीं मरना चाहती। कोर्ट ने भी उनकी भावनाओं का सम्मान किया और 23 साल तक तलाक के लिए चली मुकदमे की कार्रवाई को रद्द कर दिया।
Divorce case Ends…बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में रहने वाले 60 साल से शादीशुदा इस जोड़े ने वर्ष 1963 में शादी की। वर्ष 1984 के जनवरी में भारतीय वायुसेना अधिकारी का तत्कालीन मद्रास में ट्रांसफर हो गयान तब तक दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य था। उनके रिश्ते में कड़वाहट तब पैदा हुई जब पत्नी ने अपने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया. इसके बाद महिला तो शुरू में अपने ससुरालवालों के साथ और उसके बाद अपने बेटे के साथ रहना पसंद किया। अंततः पति ने वर्ष 1996 में अपनी पत्नी, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं उनके खिलाफ तलाक की याचिका दायर की। दोनों के बीच तलाक का विवाद ट्रायल कोर्ट से शुरू हुआ था जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। 23 साल चली इस कानूनी कार्यवाही का आखिरकार अंत हो गया।
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Group Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------