जालंधर (प्रदीप वर्मा) : Illigal Cracker Shop : पंजाब के जालंधर में दशहरा पर्व निपटते ही प्रशासन अब दीपावली की तैयारियों में जुट गया है। पटाखों की सेल के लिए लाइसेंस जारी करने की पुलिस प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने शहर में पटाखों के सेल परचेज करने वालों से अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन मांग लिए हैं। आवेदन प्राप्ति के बाद 12 अक्तूबर को ड्रा निकाले जा चुके है 20 लोगो को ड्रा के बाद दुकाने लगाने की परमिशन मिल चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितने लोगों के ड्रा के बाद लाइसेंस जारी हुए है और उस संख्या से कितनी गुना अधिक दुकानें सजती हैं।
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आपको बता दे की पिछले साल रेडक्रास भवन में ड्रा निकालकर 20 व्यापारियों को लाइसेंस जारी कर दिए गए थे लेकिन इसी बीच सरकार ने जालंधर व मंडी गोबिंदगढ़ में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। उसके बाद व्यापारी विधायकों व अफसरों से मिले। रोक हटी तो लाइसेंस जारी कर पटाखे बेचने की अनुमति दे दी गई। लेकिन तय लाइसेंस से काफी गुना ज्यादा दुकानें बर्ल्टन पार्क में सजती हैं। इस बार भी ऐसा ही होने के पूरे आसार हैं।
अटारी बाजार, खिंगरा गेट, भगत सिंह चौक, कबीर नगर, बस्ती गुजां, बस्ती शेख, राज नगर, किशनपुरा आदि की तंग गलियों में पटाखा स्टोर किया जाने लगा है। जैसे ही ड्रा जारी हुए उसी दिन दुकानें पटाखों से भर गयी। बेशक ड्रा 20-25 लोगों के नाम रहे लेकिन दुकानें 80 से 100 ही खुलेंगी क्योंकि एक-एक ड्रा के नाम पर चार-चार दुकानें खुल जाती हैं।
सब तरफ फैला सैटिंग का जाल
Illigal Cracker Shop : इसके अलावा हर दुकान पर सुरक्षा मानक जैसे कि अग्निशमन यंत्र, दुकानें के बीच की दूरी, ज्वलनशील पदार्थ का पास न होना, रिहायशी एरिया के पास दुकानें न खोलना जैसे नियम छिक्के पर टांग दिए जाएंगे और केवल पटाखे और मुनाफे पर ही फोकस होगा। बेशक सरकार व प्रशासन ने पटाखे को तय स्थानों के अलावा कहीं ओर बेचने पर पाबंदी लगाई हो लेकिन पटाखे अवैध रूप से बिकने शुरू हो गए हैं और सब तरफ सैटिंग का जाल फैला हुआ है।
वैसे पटाखा विक्रय लाइसेंस की बात करें तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है यानि कोई भी बालिग जालंधर निवासी अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। वैसे पुलिस प्रशासन ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया था कि 10 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक ही आवेदन लिए गए। उन्हीं आवेदनों के आधार पर 12 अक्तूबर को लाइसेंस जारी हुए हैं। उसके बाद किसी का भी आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। डीसीपी (लॉ एंडआर्डर) अंकुर गुप्ता के मुुताबिक लाइसेंस की प्रक्रिया वर्ष 2016 में जारी आदेशों के मुताबिक अपनाई जा रही है।
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