
पंजाब (वीकैंड रिपोर्ट) : High Court Order : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कापीराइट रजिस्ट्रार के 27 अगस्त 2019 के सार्वजनिक नोटिस को रद्द कर दिया है। अब होटलों, बड़े पैलेसों में आयोजित शादी व अन्य कार्यक्रमों में लाइसेंस के बिना गाना बजाना भारी पड़ सकता है। अगर आयोजक ने म्यूजिक कंपनी से लाइसेंस नहीं लिया तो यह कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा।
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High Court Order : कॉपीराइट रजिस्ट्रार ने कहा था कि शादी, बरात, सामाजिक कार्यक्रमों, धार्मिक समारोह में किसी भी साउंड रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है और कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नोवेक्स कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि किसी भी कार्यक्रम में साउंड रिकार्डिंग के इस्तेमाल की खातिर संबंधित म्युजिक कंपनी से लाइसेंस लेना जरूरी है। जस्टिस राज मोहन सिंह ने यह आदेश दिया है।
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