
चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट) : School Rejected CM Orders : पंजाब के 6000 से अधिक निजी स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने का फरमान मुख्यमंत्री ने जारी किया था, जिसे मानने से पंजाब के निजी स्कूल संचालकों ने इंकार कर दिया है। स्कूल संचालकों का कहना है कि हर वर्ष अधिकतम 8 प्रतिशत फीस बढ़ाना उनका अधिकार है। निजी स्कूल एसोसिएशन के कौंसिल व कानूनी सलाहकार एडवोकेट डी.एस. गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में कहा था कि निजी स्कूलों में एक रुपया भी फीस नहीं बढ़ाई जाएगी लेकिन वह उनका निजी बयान हो सकता है, कानून नहीं है।
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School Rejected CM Orders : न ही इस बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी हुई है। उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों में फीस बढ़ौतरी पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब स्कूल फीस रैगुलेटरी एक्ट वर्ष 2016 में बनाया गया था, जिसके तहत हर वर्ष 8 प्रतिशत फीस निजी स्कूल बढ़ा सकते हैं। कोरोना काल में 2 वर्षों से निजी स्कूलों ने फीस नहीं बढ़ाई थी लेकिन अब हालात सामान्य हो चुके हैं। हर चीज महंगी हो गई है इसलिए फीस में बढ़ौतरी करना अनिवार्य है।
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