चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट) : ‘Punjabi’ Will Compulsory in All School : पंजाब में अब ‘पंजाबी’ भाषा को लेकर सरकार नया संशोधन पास करेगी . जिसमें अब पंजाबी भाषा हर स्कूल में पढ़ाई जाएगी. राज्य सरकार अब Punjab Learning Of Punjabi and Other Languages Act, 2008 में बदलाव करेगी. जिसके तहत अब जुर्माना राशि भी बढ़ा दी गई है. जो जुर्माना राशि पहले 25,000 रुपए थी, वह अब 50,000 रुपए होगी. जो जुर्माना राशि 50,000 रुपए थी, वह अब 1 लाख रुपए हो गई है. जो जुर्माना राशि 2 लाख रुपए थी वह भी इस एक्ट के तहत बदली गई है. पंजाब की चन्नी सरकार इस बिल को पंजाब विधानसभा के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत करेगी. पंजाब सरकार ने रविवार को इस संशोधन को अनुमति दे दी है.
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इस बारे में CM कार्यालय की ओर से बताया गया है कि अगर कोई भी स्कूल इस एक्ट के नियमों का पालन नहीं करेगा, तो उस पर कार्रवाई होगी. अगर किसी स्कूल ने इनका पालन पहली बार नहीं किया होगा तो उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. अगर उस स्कूल ने दोबारा ऐसा किया तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा. अगर कोई स्कूल Act के नियमों का लगातार उल्लंघन करेगा, नियमों की अवहेलना अगर तीसरी बार हुई तो जुर्माना भी 2 लाख रुपए का होगा.
‘Punjabi’ Will Compulsory in All School : Punjab Learning of Punjabi and Other Languages Act, 2008 को राज्य सरकार लेकर आई थी, राज्य में छात्रों को पंजाबी भाषा पढ़ाई जाए. जिसमें कक्षा 1 से 10 तक के छात्र-छात्राएं शामिल थे. इस एक्ट का सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 8 में ये भी कहा गया है कि अगर कोई स्कूल नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है. वहीं जो स्कूल की परिभाषा है, वह इस Act के तहत Primary, Middle School, High School and Senior Secondary स्तर के स्कूल हैं.
ये स्कूल भी हैं शामिल :- राज्य सरकार ने 22 मार्च 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत केंद्रीय स्कूल, नवोदय स्कूल, सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल जिनमें CBSE, ICSE शामिल हैं. इन सभी को इस एक्ट का राज्य में पालन करना था.
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