नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : New Guidelines for ATM : ATM में पर्याप्त नकदी नहीं रखना अब बैंकों को भारी पड़ेगा। Reserve Bank of India ने कहा है कि अगर नकदी की कमी की वजह से ग्राहक को ATM से खाली हाथ लौटना पड़ा तो संबंधित बैंक पर इस वर्ष 1 अक्टूबर से जुर्माना लगाया जाएगा। RBI ने एक सर्कुलर में कहा है कि किसी भी बैंक के ATM में एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे तक नकदी की कमी स्वीकार्य है।
अगर उससे ज्यादा देर तक किसी ATM में नकदी की कमी पाई गई तो बैंक को प्रति ATM 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। RBI का कहना है कि इसका मकसद ATM में नकदी की कमी से होने वाली दिक्कत से ग्राहकों को निजात दिलाना है। RBI पर Bank Note जारी करने की जिम्मेदारी है। बैंकों पर देशभर में अपने ATM के नेटवर्क के माध्यम से नोट ग्राहकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है।
New Guidelines for ATM : इसलिए बैंकों और White Label ATM (वैसी कंपनियां जिन्हें RBI ने सिर्फ ATM परिचालन का License दिया है) Operators को अपना तंत्र मजबूत रखना होगा। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि उनके तहत आने वाले किसी भी ATM में नकदी की कभी भी कमी नहीं हो। RBI ने कहा कि ATM में नकदी की कमी को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा और बैंकों पर Monetary Penalty लगेगा। अगर किसी White Label ATM में नकदी की कमी मिलती है तो जुर्माना उस बैंक पर लगाया जाएगा, जिससे उस ATM में रकम डालने का करार है।
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