नई दिल्ली (वीकेंड रिपोर्ट) : कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की डोज के लिए 18 से 44 साल की आयु के लोगों को अब पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Center Health Ministry) ने आदेश दिया है कि इस आयु वर्ग के लोग सीधे वैक्सीनेशन केंद्रों (Vaccine Center) पर पहुंचकर टीका लगवा सकेंगे। टीका लगवाने से पहले मौके पर ही Cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन होगा। इस तरह पहले से बुकिंग के बिना भी अब सीधे ऑनसाइन रजिस्ट्रेशन (Onsign registration) के जरिए टीका लगवा सकेंगे। कई राज्यों से वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक किए जाने के बाद भी लोगों के न पहुंचने की स्थिति में टीकों के खराब होने की खबरें आ रही थीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Center Health Ministry) ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर ऑनलाइन बुकिंग (Online Booking) के बारे में जानकारी के चलते भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
स्वास्थ्य मंत्रालय (Center Health Ministry) के मुताबिक पूरी तरह से प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने के चलते दिन के अंत में कई बार वैक्सीन बर्बाद होने की नौबत आ जाती है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट (Online appointment) लेने के बाद भी लोग वैक्सीन के लिए नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को भी मौके पर ही टीका लगाने की सुविधा से वैक्सीन की बर्बादी कम हो सकेगी। सरकार की ओर से भले ही एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट (Online appointment) लेने की सुविधा दी गई है, इसके बाद भी उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है, जिनके पास इंटरनेट (Internet) या फिर स्मार्टफोन (Smartphone) नहीं है।
सरकारी वैक्सीन केंद्रों पर ही मिलेगी सुविधा
ऐसे में अब सरकार ने 18 से 44 साल की आयु के लोगों के लिए ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की सुविधा देने का फैसला लिया है। यह सुविधा सिर्फ सरकारी कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों (Government Covid Vaccination Centers) पर ही होगी। यह सुविधा निजी वैक्सीनेशन केंद्रों (Vaccination Centers) पर नहीं मिलेगी। प्राइवेट संस्थानों में टीकाकरण के लिए अब भी पहले से ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट (Online appointment) बुकिंग करानी होगी। इसके अलावा यह संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी निर्भर करेगा कि वे इस फैसले को लागू करते हैं या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय (Center Health Ministry) ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे जिला प्रशासन से ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा को लागू करने का काम करें।
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