हिमाचल प्रदेश – हिमाचल प्रदेश में चल रहे कोरोना कर्फ्यू में आज से और भी सख्ती लागू हो जाएगी। नए आदेश के तहत अब शादियों के कार्यक्रम सिर्फ घरों तक ही सीमित रहेंगे। शादी समारोह मैरिज हॉल, सामुदायिक भवन या किराए पर लिए गए आवास में नहीं किया जायेगा। खुले में खानपान, डीजे व बैंड के इस्तेमाल और बारात निकालने पर रोक लगा दी गई है। सोमवार से अब हफ्ते में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को हार्डवेयर की दुकानें खोलने की व्यवस्था भी लागू हो जाएगी।
जरूरी सामान की दुकानें तीन घंटे की मियाद के साथ ही खुलेंगी और बंद होंगी। सोमवार से नए आदेश लागू होने से पहले रविवार को पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को आदेश सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। पीएचक्यू के प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के प्रावधानों को पूरी सख्ती से बिना कोई नरमी दिखाए लागू किया जाएगा। साथ ही इनका उल्लंघन ना करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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