
जालंधर (वीकेंड रिपोर्ट) : पंजाब सरकार ने कोरोना संबंधी नई गाइडलाइंस जारी की है। नियमों के मुताबिक अब सभी दुकानें शाम 5 बजे तक बंद करनी होंगी, होटल-रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक होम डिलीवरी देगें और जरुरत के सामान की दुकानें भी रात नौ बजे तक डिलीवरी दे सकते हैं। टीकाकरण कैंप जारी रहेंगे। शाम पांच बजे तक सभी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्माण गतिविधिया लागु रहेगी। सरकार द्वारा टीकाकरण कैंप जारी रहेगा। सभी निजी कार्यालयों को केवल घर से ही काम करने की अनुमति है।
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