जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : कोरोनावायरस के कारण लगातार हो रहे मरीजों की गिनती में बढ़ोतरी को देखते हुए पंजाब सरकार ने सख्त नियम बनाकर लोगों पर लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस बारे में पंजाब सरकार द्वारा जारी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब कहीं भी सोशल गैदरिंग या ऑफिस में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही इन सब के लिए फेस मास्क पहनना भी अत्यंत जरूरी कर दिया गया है। ऐसा ना करने पर उन पर पैंडमिक एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज की जाएगी।
दूसरी और विवाह समारोह के लिए भी अब 50 की जगह 30 लोगों के ही ईकट्ठा होने की परमिशन दी जाएगी। इन सबके भी मास्क न पहनने पर एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।
इन सभी आदेशों को पालन करवाने की जिम्मेदारी हर जिले के डीसी और पुलिस कमिश्नर की होगी। इस बारे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है।
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