जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट): लॉकडाउन 4.0 के लिए प्रशासन ने जिले के सरकारी व निजि स्कूलों के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी है। नए नियमों के तहत स्कूलों में 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम किया जा सकत है। लेकिन स्कूल खोलने और बच्चों को बुलाकर पढ़ाया नहीं जा सकता। स्कूल का आवश्यक स्टाफ सीमिह्म् गिनती में स्कूल से संबंधित अन्य प्रशसानिक कार्य कर सकता है। इन कार्यों को करने के लिए स्कूलों को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
ऑन लाइन शिक्षा प्रदान करने की अनुमति होगी। प्रशासनिक कार्यालय खोलकर अकाऊंटस का कार्य, प्रशसानिक कार्य, स्टडी मटीरियल तथा पुस्तकों की डोर टू डोर डिलिवरी के कार्यों को करने की अनुमति होगी।
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