





जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट)- Jalandhar West Illegal Colony Doli Palace Action : जालंधर वेस्ट के काला संघिया रोड स्थित घास मंडी इलाके में डोली पैलेस की जमीन पर विकसित की गई कथित अवैध कॉलोनी अब नगर निगम के निशाने पर आ गई है। निगम के टाउन प्लानिंग विभाग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर काटी गई इस कॉलोनी में प्लॉट खरीदने और बेचने वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है।
डोली पैलेस तोड़कर काटी गई कॉलोनी
जानकारी के अनुसार, जिस स्थान पर पहले डोली पैलेस मौजूद था, उसे तोड़ने के बाद वहां प्लॉट काटकर कॉलोनी विकसित की गई। आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया बिना आवश्यक मंजूरियों और विभागीय स्वीकृतियों के की गई, जिससे नगर निगम को राजस्व का नुकसान हुआ। मामला सामने आने के बाद नगर निगम का एमटीपी (म्यूनिसिपल टाउन प्लानिंग) विभाग सक्रिय हो गया है। अधिकारियों ने कॉलोनाइजर को पहले ही दो नोटिस जारी किए हैं और अब अंतिम नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है।
अवैध निर्माणों पर चल सकता है बुलडोजर
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, यदि निर्धारित समय के भीतर नियमों का पालन नहीं किया गया तो अवैध रूप से बन रही कोठियों को सील किया जा सकता है। इसके अलावा निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वाले लोग भी सतर्क रहें, क्योंकि जांच के दौरान उनके दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा सकती है।
Jalandhar West Illegal Colony Doli Palace Action : PAPRA Act के तहत दर्ज होगा मामला
नगर निगम इस पूरे मामले में पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (PAPRA Act), 1995 के तहत भी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस कानून के तहत बिना मंजूरी कॉलोनी विकसित करना गंभीर उल्लंघन माना जाता है और दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। एमटीपी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कॉलोनी विकसित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
नगर निगम को लाखों के नुकसान का दावा
प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि बिना मंजूरी कॉलोनी विकसित होने से नगर निगम को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। हालांकि, वास्तविक नुकसान का आंकड़ा जांच और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। नगर निगम का कहना है कि शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
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