





जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट)- Jalandhar Illegal Colonies : जालंधर में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। शहर के वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में कथित तौर पर बिना जरूरी मंजूरियों के कॉलोनियां विकसित करने और प्लॉट व कोठियां बेचने के आरोप सामने आए हैं। इन गतिविधियों से नगर निगम के राजस्व को करोड़ों रुपये का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। सवाल यह है कि यदि इन कॉलोनियों के खिलाफ शिकायतें पहले से मिल रही थीं, तो समय रहते प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी?
जालंधर वेस्ट से कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत विधायक हैं। इसी क्षेत्र में काला संघिया रोड स्थित डोली पैलेस के पास और दशमेश नगर रोड पर एक पुरानी फैक्ट्री की जगह अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। मामले में एक प्रॉपर्टी डीलर, जिसे नारंग नाम से बताया जा रहा है, पर प्लॉट बेचने और निर्माण करवाने के आरोप हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना अभी बाकी है।
कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई पर सवाल
मामले से जुड़ी जानकारी के अनुसार, काला संघिया रोड पर डोली पैलेस के पास कथित तौर पर अवैध कॉलोनी विकसित की गई है। इसके बाद दशमेश नगर रोड पर पुरानी फैक्ट्री को गिराकर उसी जगह प्लॉट काटने और कोठियां बनाकर बेचने के आरोप भी सामने आए हैं। स्थानीय स्तर पर इस मामले में कई शिकायतें किए जाने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद कथित निर्माण गतिविधियां जारी रहने के आरोपों ने नगर निगम की निगरानी और कार्रवाई की गति पर सवाल खड़े किए हैं। यदि संबंधित कॉलोनियों को जरूरी सरकारी मंजूरी नहीं मिली है, तो वहां प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भविष्य में कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
नगर निगम ने जारी किए नोटिस, लोगों से प्लॉट नहीं खरीदने की अपील
नगर निगम के एमटीपी इकबालप्रीत सिंह रंधावा के अनुसार, संबंधित अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि डोली पैलेस के पास और दशमेश नगर रोड पर पुरानी फैक्ट्री की जगह विकसित की जा रही कथित अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से बचें। नगर निगम की ओर से चेतावनी दी गई है कि बिना आवश्यक मंजूरी के विकसित की जा रही कॉलोनियों में निवेश करने से खरीदारों को नुकसान हो सकता है। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।
Jalandhar Illegal Colonies : तीन नोटिस के बाद अब FIR की तैयारी
नगर निगम के एटीपी रविंदर कुमार ने बताया कि डोली पैलेस और दशमेश नगर रोड पर विकसित की जा रही कॉलोनियों के संबंध में तीन नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब संबंधित कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि वहां अवैध रूप से कोठियों का निर्माण नहीं रोका गया, तो नियमानुसार डिच मशीन चलाकर निर्माण गिराने की कार्रवाई की जा सकती है।
प्लॉट खरीदने से पहले मंजूरी की जांच जरूरी
अवैध कॉलोनियों का मामला केवल सरकारी राजस्व के नुकसान तक सीमित नहीं है। इसमें अपनी मेहनत की कमाई लगाकर प्लॉट खरीदने वाले आम लोगों का भविष्य भी दांव पर लग सकता है। यदि कॉलोनी को जरूरी मंजूरियां नहीं मिली हैं, तो सड़क, सीवरेज, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ रजिस्ट्री और निर्माण संबंधी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। फिलहाल इस मामले में नगर निगम की ओर से नोटिस जारी करने और एफआईआर की तैयारी की बात कही गई है। अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई केवल नोटिस तक सीमित रहती है या कथित अवैध निर्माणों पर ठोस कदम भी उठाए जाते हैं।
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