

चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)- Punjab Bans Analog Paneer for One Year : पंजाब सरकार ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए राज्य में एनालॉग (नॉन-डेयरी) पनीर के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब की कमिश्नर कंवलप्रीत बराड़ द्वारा जारी किए गए हैं। कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 30(2)(ए) के तहत की गई है।
अब नहीं बनेगा या बिकेगा एनालॉग पनीर
सरकारी आदेश के बाद पंजाब में कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी भी नाम से एनालॉग पनीर का निर्माण, भंडारण या बिक्री नहीं कर सकेगा। इस फैसले को सख्ती से लागू करने के लिए जिला स्तर पर विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।
डेयरी यूनिटों से लेकर होटलों तक होगी जांच
फूड सेफ्टी विभाग ने सभी जिलों में डेयरी यूनिटों, पनीर फैक्ट्रियों, थोक विक्रेताओं, रिटेल दुकानों, कोल्ड स्टोरों, गोदामों और पनीर ले जाने वाले वाहनों की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और अन्य फूड सर्विस प्रतिष्ठानों के पनीर खरीद रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे।
512 में से 215 सैंपल जांच में फेल
फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच पूरे पंजाब से पनीर के 512 नमूने एकत्र कर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से 215 नमूने यानी करीब 42 प्रतिशत गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। जांच रिपोर्ट के अनुसार 156 नमूने सब-स्टैंडर्ड पाए गए, जबकि 59 नमूनों को मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित घोषित किया गया।
Punjab Bans Analog Paneer for One Year : वनस्पति घी और बाहरी फैट मिलाने के संकेत
अधिकारियों ने बताया कि कई सैंपलों में फैट की गुणवत्ता में गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं। जांच के दौरान कुछ नमूनों में वनस्पति घी और अन्य बाहरी फैट मिलाए जाने के संकेत भी मिले, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं, विक्रेताओं, होटल संचालकों और अन्य संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।
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