
चंडीगढ़, 13 अप्रैल 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- Punjab Sacrilege Bill 2026 : पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामलों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
बेअदबी पर कड़ी सजा का प्रावधान
प्रस्तावित बिल में दोषी पाए जाने पर अधिकतम उम्रकैद और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। सरकार का कहना है कि यह कानून धार्मिक आस्था की रक्षा और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है।
कानून बनने की प्रक्रिया
विधानसभा से पारित होने के बाद विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने पर ही यह कानून लागू होगा। सरकार का मानना है कि यह राज्य का विषय है, इसलिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी नहीं होगी, हालांकि विवाद की स्थिति में इसे केंद्र के पास भेजा जा सकता है।
Punjab Sacrilege Bill 2026 : विपक्ष का समर्थन, लेकिन सवाल भी
नेता प्रतिपक्ष Partap Singh Bajwa ने विधेयक का समर्थन किया, लेकिन सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों से चर्चा के बाद बनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इस पर स्पीकर Kultar Singh Sandhwan ने आश्वासन दिया कि कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और संबंधित मामलों की जांच भी की जाएगी।
सदन में तीखी बहस
विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विपक्ष ने पहले किए गए वादों और कार्रवाई पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने अपने फैसलों का बचाव किया।
पहले भी आ चुका है बिल
गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में भी इसी तरह का एक विधेयक पेश किया गया था, जिसमें सभी धर्मों के ग्रंथों को शामिल किया गया था और 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान था। उस बिल को आगे विचार के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया था।
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