
लुधियाना (वीकैंड रिपोर्ट)- Private School Admission for Poor Children : पंजाब में अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का सपना साकार होने जा रहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को दाखिला देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
शिक्षा विभाग ने सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स को निर्देश दिए हैं कि वे 12 जनवरी तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद शिक्षा विभाग की ओर से गरीब बच्चों को आरटीई (Right to Education Act) के तहत दाखिला दिलाया जाएगा। आरटीई एक्ट के अनुसार, हर प्राइवेट स्कूल को अपनी एंट्री लेवल क्लास की 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए रिजर्व रखना अनिवार्य है। इन सीटों पर एडमिशन शिक्षा विभाग द्वारा भेजी गई सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आया विभाग
फरवरी 2025 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि सभी निजी स्कूल गरीब बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखें। मार्च 2025 में शिक्षा विभाग ने स्कूलों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद अब तक दाखिला प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। पंजाब में कुल 7806 गैर-वित्तीय सहायता प्राप्त निजी स्कूल हैं। अनुमान के मुताबिक करीब 1 लाख गरीब बच्चे अब तक प्राइवेट स्कूलों में दाखिले से वंचित रह गए थे।

रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी जानकारी
Private School Admission for Poor Children : स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के दौरान निम्न जानकारी अपलोड करनी होगी:
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स्कूल का प्रकार (Girls, Boys, Co-ed)
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पढ़ाई का माध्यम (Punjabi, English, Hindi)
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मान्यता वर्ष
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पिन कोड
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प्रिंसिपल/हेडमास्टर का नाम
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संपर्क नंबर और वेबसाइट
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बोर्ड से एफिलिएशन नंबर
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एंट्री क्लास में कुल सीटें
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सालाना फीस विवरण
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स्कूल का पता और लोकेशन
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स्कूल का स्तर (Primary, Secondary आदि)
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शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि इस बार आरटीई के तहत बच्चों को समय पर किताबें, वर्दी और जरूरी सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।
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