
मोहाली (वीकैंड रिपोर्ट)- Colonel Bath Case: CBI ने कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ पर हमले के मामले में पंजाब पुलिस के चार जवानों के खिलाफ मोहाली कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। प्रॉसिक्यूशन ने पंजाब पुलिस के चार अधिकारियों पर गंभीर चोट पहुंचाने और गलत तरीके से रोकने के अलावा अन्य आरोप लगाए हैं।
चार्जशीट के मुताबिक, इंस्पेक्टर रॉनी सिंह इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। चार्जशीट में हत्या की कोशिश की धारा का कोई जिक्र नहीं है। पटियाला पुलिस ने पहले हैरी बोपाराय, रोनी सिंह और हरजिंदर ढिल्लों समेत चार इंस्पेक्टरों के खिलाफ IPC की धारा 109 (इरादतन हत्या), 310, 155(2), 117(2) (दोनों जानबूझकर हत्या से संबंधित), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत FIR दर्ज की थी। बाद में एक और इंस्पेक्टर पर IPC की धारा 299 और 191 के तहत मामला दर्ज किया गया। यह कथित घटना 13 और 14 मार्च की रात को हुई, जब कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनका बेटा पटियाला में सरकारी राजिंदरा अस्पताल के पास सड़क किनारे एक ढाबे पर थे।
परिवार ने दावा किया कि जब वे अपनी कार के बाहर खाना खा रहे थे, तो सिविलियन कपड़ों में कुछ पुलिसवाले उनके पास आए और कर्नल से अपनी गाड़ी हटाने को कहा ताकि वे अपनी गाड़ी पार्क कर सकें। बाद में, कहा जाता है कि एक दर्जन से ज़्यादा पुलिसवालों ने कर्नल और उनके बेटे पर रॉड और डंडों से हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
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