
लुधियाना (वीकैंड रिपोर्ट) – PAN-Aadhaar Linking : 1 जनवरी 2026 से कई PAN कार्ड निष्क्रिय (Invalid) हो सकते हैं, अगर उन्हें अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने PAN–आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की है। यह नियम उन सभी लोगों पर लागू है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2025 या उससे पहले PAN कार्ड बनवाया था। CBDT के अनुसार, टैक्स फाइलिंग सिस्टम को पारदर्शी और सरल बनाने और फर्जी PAN कार्ड पर रोक लगाने के लिए आधार–PAN लिंक करना अनिवार्य है।

यदि PAN लिंक नहीं होता है तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं:
निष्क्रिय PAN के साथ आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, और लंबित रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। रिफंड जारी नहीं होगा और बैंकिंग से जुड़ी कई सेवाएं प्रभावित होंगी, जैसे SIP और अन्य निवेशों में बाधा, उच्च दर पर TDS/TCS कटौती। फॉर्म 26AS में TDS/TCS क्रेडिट नहीं दिखेगा और टैक्स अधिक दर पर कट सकता है। यदि आप लेट लिंक करते हैं तो आमतौर पर PAN 30 दिनों के भीतर पुनः सक्रिय कर दिया जाता है। PAN बनाने के लिए आधार कार्ड की नामांकन आईडी का उपयोग करने वालों को भी दोबारा लिंक करना आवश्यक है।

PAN-Aadhaar Linking : घर बैठे PAN–आधार लिंक करने की प्रक्रिया:
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।
- PAN नंबर, Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें।
- अगर PAN पहले से निष्क्रिय है, तो 1000 लेट फीस जमा करें।
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद ‘Link Aadhaar Status’ में जाकर स्थिति चेक करें।
इस सरल ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका PAN 1 जनवरी 2026 से पहले निष्क्रिय न हो और आपकी सभी टैक्स तथा बैंकिंग सेवाएं प्रभावित न हों।
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