
Imran Khan (वीकैंड रिपोर्ट): पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को वहां की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को जमानत दे दी है। उन्हें साल 2023 में सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों से जुड़े कई मामलों में उन्हें राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए इमरान खान की जमानत याचिका स्वीकार की, लेकिन 8 मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
condition of release: रिहाई के साथ आई शर्त
जानकारी के अनुसार इमरान खान को अदालत ने रिहाई का आदेश दिया है लेकिन शर्त रखी है कि उन्हें किसी अन्य मामले में वांछित न किया गया हो। मामले में यही बात आती है कि क्योंकि इमरान खान अब भी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे क्योंकि वे भ्रष्टाचार के एक मामले में पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं। साथ ही वे भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक के कई मामलों में फंस चुके हैं।
इन मामले में मिली है जमानत
जानकारी के अनुसार 2023 में मई में इमरान खान को एक भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस कारण बहुत से प्रदर्शनकारियों ने बहुत से सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिनमें रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय भी शामिल था। इन सब चीजों के बाद इमरान खान और उनकी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे। वहीं, हाल ही में उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों को इसी तरह के मामलों में दोषी ठहराया गया है।
क्या आ पाएंगे जेल से बाहर?
मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने खान को राहत तो दी है लेकिन कुछ कानूनी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी अन्य मामलों में जेल में रहना होगा। आपको बता दें कि इमरान खान अगस्त, 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। फिलहाल खान ने सभी आरोपों से इनकार किया है और उच्च न्यायालयों में अपील करने की बात कही है।
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