
Pet Dogs Guidelines (वीकैंड रिपोर्ट): अब देश में लोग कुत्तों को देखकर डरने लग गए हैं और चेन्नई भी इसमें शामिल हो चका है। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने इन मामलों को बढ़ते हुए देखकर ये चेतावनी दी है कि अब पालतू कुत्तों को बिना थूथन, पट्टा और कॉलर पहनाए सार्वजनिक स्थानों पर नहीं ले जाया जा सकेगा। कॉरपोरेशन ने विज्ञापन जारी कर कहा कि अब अपने पालतू जानवरों के लिए लाइसेंस लेना होगा और साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें रैबीज के टीके लग चुके हों।
Strict rules for pet dogs: कुत्तों के लिए सख्त नियम
आपको बता दें कि NDTV की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि GCC ने शहरवासियों को चेतावनी की कि अगर कोई व्यक्ति अपने कुत्तों को बिना किसी सुरक्षा उपायों के सड़कों, पार्कों और अपार्टमेंट की लिफ्टों में खुलेआम घुमते हैं तो उन पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नियमों के तहत कड़ी आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आक्रामक या हिंसक नस्लों के कुत्तों को नहीं पालें और एक समय केवल एक ही कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार हाल ही में चेन्नई में एक पालतू पिटबुल ने 55 वर्षीय व्यक्ति को मार डाला। मालकिन पर भी हमला किया और वे घायल हो गई। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चालू है। इसके अलावा शहर के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि शहर में हर महीने कुत्ते काटने के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं और इससे लोगों में डर का माहौल है।
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