
मुंबई (वीकैंड रिपोर्ट) – Mumbai Local Train Blast : साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 11 दोषियों को निर्दोष करार दिया है और उन्हें बरी कर दिया है। ये फैसला जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस एस. जी. चांडक की खंडपीठ ने सुनाया। इनमें से 5 को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि कुछ को उम्रकैद मिली थी। हाईकोर्ट ने सभी को निर्दोष करार देते हुए तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एस. चांडक की खंडपीठ ने इस ऐतिहासिक फैसले में कहा कि “जो भी सबूत पेश किए गए थे, उनमें कोई ठोस तथ्य नहीं था” और इसी आधार पर “सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है।” साल 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में 189 लोगों की जान गई थी वहीं 827 लोग घायल हुए थे। सभी धमाकों में RDX का इस्तेमाल हुआ था।
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