
Hearing on Wakf Amendment Act begins in Supreme Court
नई दिल्ली (वीकेंड रिपोर्ट) Wakf Amendment Act begins in Supreme Court : वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। अदालत इस मामले में अंतरिम आदेश पारित कर सकती है। इस बीच, केरल सरकार ने इन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
राज्य सरकार ने कहा कि 2025 का संशोधन मूल वक्फ अधिनियम, 1995 के दायरे से भटक जाता है और वक्फ संपत्तियों के मालिक मुस्लिम आबादी को वास्तविक आशंका है कि यह संशोधन संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा और उनकी वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को बदल देगा।
सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह अंतरिम आदेश पारित करने के लिए पहचाने गए तीन मुद्दों तक ही सुनवाई को सीमित रखे।
केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि तीन मुद्दों में वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की अदालतों की शक्ति शामिल है। इस पर वक्फ एक्ट का विरोध करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अन्य ने कहा कि कोई भी सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती।
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