
इस्लामाबाद (वीकैंड रिपोर्ट) – Tension in Pakistan : पाकिस्तान सरकार ने रावलपिंडी में धारा 144 लगा दी है। यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहों और देश में अशांति की आशंकाओं के बीच आया है। इसके तहत 3 दिसंबर तक किसी भी पब्लिक मीटिंग, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हसन वकार ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में हथियार, लाठी, गुलेल, पेट्रोल बम और विस्फोटक ले जाने पर रोक है।
हेट स्पीच, पुलिस बैरिकेड हटाने की कोशिश, मोटरसाइकिल पर दो लोगों का चलना और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी पूरी तरह से मना है। यह फैसला इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और रावलपिंडी (अदियाला जेल) में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के फैसले के बाद आया है।
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