जम्मू (वीकैंड रिपोर्ट): दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गिरफ्तार अलगाववादी नेता यासीन मलिक को 24 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। तिहाड़ जेल अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलिक को पेश करने का निदेज़्श देने की मांग की है। कोर्ट ने इस पर बचाव पक्ष के वकील से जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर की पू्र्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक को न्यायिक हिरासत में भेजने के फैसले का विरोध किया है। महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक के गिरते स्वास्थ्य के मद्देनजर उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा करने की अपील की है। इसके अलावा महबूबा ने जमात-ए-इस्लामी के अन्य सदस्यों को भी रिहा करने की मांग की है।]]>
24 मई तक न्यायिक हिरासत में यासीन मलिक, महबूबा ने की रिहाई की मांग
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