नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): साइबर जगत (Cyber world) में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन (Online ) जुए को रोकने के लिए तमिलनाडु विधानसभा में बृहस्पतिवार को एक विधेयक रखा गया। इसमें रमी, पोकर आदि जैसे ऑनलाइन जुए वाले खेलों को प्रतिबंधित किया जा रहा है। इनमें शामिल पाए लोगों पर दो साल की कैद और 10 हजार जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है।
विधेयक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को इन ऑनलाइन खेलों पर शर्त लगाने की अनुमति नहीं होगी। यह खेल कंप्यूटर (computer), मोबाइल फोन (mobile phone), व अन्य डिवाइज पर खेले जाते हैं। किसी व्यक्ति, समूह, कंपनी, फर्म आदि को इस प्रकार के खेलों का आयोजन करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। विधेयक में उन ऑनलाइन खेलों को जुआ माना गया है, जिन्हें अब तक ‘गेम ऑफ स्किल’ बताकर रुपयों की शर्त लगाई जा रही है।
लॉटरी शामिल नहीं
खास बात है कि इस विधेयक में लॉटरी को शामिल नहीं किया गया है। केवल ऑनलाइन खेल शामिल हैं। विधेयक के पूर्व आए अध्यायदेश में कहा गया था कि यह खेल तेजी से बढ़े हैं और लोगों में इनकी लत लग रही है।
इनकी चपेट में आकर निर्दोष लोग ठगे जा रहे हैं। विधेयक के लिए तमिलनाडु गेमिंग अधिनियम 1930, चेन्नई सिटी पुलिस अधिनियम 1888 और तमिलनाडु जिला पुलिस अधिनियम 1859 में संशोधन किया जाएगा।