
New rules came into effect (वीकैंड रिपोर्ट): रूपनगर के जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा एक आदेश जारी किया है। इन आदेशों के चलते जिला रूपनगर की सीमा के अंदर कंबाइन हार्वैस्टर के संचालन का समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक निर्धारित है और साथ ही शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले कंबाइन से धान की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार जिला मैजिस्ट्रेट वरजीत वालिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों के चलते ये कदम उठाया है। उनका कहना है कि रात के समय जब ओस गिरती है तो धान में नमी की मात्रा निर्धारित मानदंडों से अधिक होने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि अर्ध-सूखे धान की कटाई पर पूरा प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने आदेश में ये भी कहा है कि किसी भी समय कटे हुए धान की नाड़/कृषि अवशेषों को जलाने पर भी प्रतिबंध है।
आपको बता दें कि पुरानी कम्बाइनें जिनमें यांत्रिक दोषों के कारण टूटे हुए चावल के दानों की मात्रा भी मानदंडों से ज्यादा है, ऐसी कम्बाइनों पर भी प्रतिबंध है। उनका कहना है कि सभी कम्बाइनें भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाण पत्र के अनुसार हों। उन्होंने कहा कि अगर कोई शाम 6 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले कम्बाइनों से धान की कटाई करता नजर आया तो उसकी कम्बाइन 7 दिनों के लिए जब्त कर ली जाएगी और ये आदेश 14 नवम्बर 2025 तक लागू रहेंगे।
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