
पंजाब (वीकैंड रिपोर्ट) Holiday in Punjab till this day: बड़ी खबर सामने आई छुट्टियों को लेकर। बता दें की पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी. ने कहा की लोकसभा चुनाव मतदान के चलते 01-05-2024 को राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोडौं/ कार्पोरशनों / शैक्षणिक संस्थाओं को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
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सिबिन सी. ने बताया कि पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोडौं/ कार्पोरशनों / शैक्षणिक संस्थाओं के लिए तारीख 1 जून को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह छुट्टी नैगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट-1881 के अधीन की गई हैं। पंजाब के किसी भी औद्योगिक संस्थान, कारोबार, व्यापार या किसी भी अन्य संस्थान में काम करने वाले वोटरों को भी वोट डालने के लिए जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 135 बी (1) मुताबिक 1 जून को अदायगी योग्य छुट्टी घोषित की गई है। इस संबंधी नोटिफिकेशन पंजाब सरकार द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है।
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