
Flood situation in Punjab (वीकैंड रिपोर्ट): बारिश के चलते बहुत सी तबाही हो चुकी है। हिमाचल, जम्मू के साथ-साथ पंजाब में भी बाढ़ के कारण कई गांव प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट ने होशियारपुर के गांवों और छोटे शहरों की गश्त एक्ट 1918 की धारा 3(1) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।
आपको बता दें कि सभी गांवों के लोगों को नहरों के किनारों, नालों के बांधों और ब्यास नदी के किनारे बने धुस्सी बांध के खतरनाक स्थानों पर 24 घंटे चौकसी और पहरा देने की ड्यूटी निभानी है ताकि बाढ़ के समय बांध टूटने से बचाया जा सके। ये भी आदेश जारी हुआ है कि हर एक गांव की पंचायत उक्त एक्ट की धारा का पालन करते हुए अपने क्षेत्र में इस ड्यूटी को सुनिश्चित करवाएगी। उनका कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के साथ-साथ होशियारपुर जिले की आम जनता की जान-माल, पशुधन और चल-अचल संपत्ति को बाढ़ से बचाना अत्यंत आवश्यक है।
वहीं, जानकारी के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि दरियाओं, नालों और नहरों के किनारों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध करना जरूरी है, ताकि बरसात के दौरान जिले में नालों, नहरों और ब्यास के किनारे बने धुस्सी बांध के खतरनाक स्थानों पर बांध टूटने का खतरा न रहे।
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