चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)- Ban on elections of 250 panchayats in Punjab… पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 250 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पंजाब के 250 स्थानों पर होने वाले पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है, जबकि बाकी स्थानों पर पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे। 15 अक्तूबर को पंजाब में पंचायती चुनाव होने जा रहे है। लेकिन उससे पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आए इस फैसले ने पंजाब में चर्चा छेड़ दी है।
Ban on elections of 250 panchayats in Punjab… वैसे पंजाब सरकार ने पंचायत चुनाव के चलते 15 अक्तूबर को राज्य भर में छुट्टी की घोषणा कर दी है। यह छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट-1881 के तहत घोषित की गई है। पंजाब सरकार के अनुसार चंडीगढ़ स्थित पंजाब राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में भी यह छुट्टी लागू होगी।
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