दिल्ली(वीकैंड रिपोर्ट) Arvind Kejriwal Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है । अरविन्द केजरीवाल ने शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने मांग मानने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें 2 जेल को सरेंडर करना ही होगा। अगर वह है तो उनको इसका बड़ा दंड मिल सकता हैं। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर हैं।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अदालत के पिछले आदेश का हवाला दिया। अदालत ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 1 जून तक सीमित कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता दी थी।
याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है।
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