
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)– Unnao rape case : उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सेंगर को नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने चुनौती दी थी। CBI ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सीबीआई ने कहा कि घटना के वक्त पीड़िता की उम्र कम थी। तथ्यों और सबूतों के आधार पर दोष साबित हुआ। ये नाबालिग पीड़िता से रेप का मामला है। ये गंभीर अपराध है, जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सेंगर पीड़िता के पिता की हत्या का दोषी भी है। उन्नाव रेप केस में पीड़िता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अपराधी को अभी किसी भी मामले में जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा।
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