ठाणे (महाराष्ट्र) : Punishment for Rape : यहां एक जिला अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों और चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर 42 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 18 साल की भतीजी से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया और उसे 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने बयान से मुकर गई थी लेकिन इसके बावजूद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। अतिरिक्त लोक अभियोजक विनीत ए कुलकर्णी ने कोर्ट को बताया कि 18 वर्षीय पीड़िता अनाथ है और थाणे के मुंब्रा स्थित एक अनाथालय में रह रही थी।
Smriti Irani Attacks on Rahul Gandhi : मोदी का अपमान करने की कोशिश में राहुल गांधी पूरे ओबीसी वर्ग का अपमान कर गएः स्मृति ईरानी
Punishment for Rape : इसके बाद पीड़िता को उसके चाचा के घर भेज दिया गया। आरोप है कि अक्टूबर 2019 को पीड़िता के चाचा ने ही उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी पहले उसके साथ छेड़छाड़ करता था और एक दिन उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को धमकाया भी और घटना के बारे में किसी को भी कुछ ना बताने की धमकी दी।
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Group Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------