नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- The demand for early hearing of any case will not be heard verbally… सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि किसी भी मामले में जल्द सुनवाई की मांग मौखिक तौर पर नहीं सुनी जाएगी। सीजेआई ने कहा जल्द सुनवाई की मांग ईमेल के माध्यम से भेजें या रजिस्ट्री में लिखित अनुरोध करें। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने अहम टिप्पणी की।
उन्होंने अपनी अदालत में मौजूद वकीलों से साफ शब्दों में कहा कि वे अपने मामलों की लिस्टिंग और शीघ्र सुनवाई के लिए मौखिक अनुरोध किसी भी सूरत में ना करें। सीजेआई खन्ना ने कहा जल्द सुनवाई की मांग ईमेल के माध्यम से भेजें या रजिस्ट्री में लिखित अनुरोध करें, तभी उन मामलों की सुनवाई हो सकती है। बता दें कि भारत के 51वें सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पहले दिन ही 45 मुकदमों की सुनवाई की थी।
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