
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- Stray dogs Case : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने सड़कों, राज्य राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी जानवरों को हटाने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्यों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और नगर पालिकाओं को निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, कोर्ट ने जानवरों को हटाने के लिए हाईवे सर्विलांस टीम बनाने का निर्देश दिया है, जो उन्हें पकड़कर सड़कों से हटाएगी और आश्रय स्थलों में रखेगी। अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर और भी आदेश जारी किए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बसों और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाकर आश्रय स्थलों में रखा जाए। साथ ही, यह भी निर्देश दिया कि टीकाकरण के बाद भी आवारा कुत्तों को उसी क्षेत्र में नहीं छोड़ा जाए।
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