नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- Stay on Lokpal order in case of complaints against judges : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एक मौजूदा जज के खिलाफ शिकायतों के मामले में लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात लोकपाल के उस आदेश पर कही जिसमें उसने हाईकोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने की बात कही थी।
Stay on Lokpal order in case of complaints against judges : न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने लोकपाल द्वारा 27 जनवरी को पारित आदेश पर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। इस पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस ओका भी शामिल हैं। पीठ ने शिकायतकर्ता को न्यायाधीश का नाम उजागर करने से रोक दिया है।
Stay on Lokpal order in case of complaints against judges : जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने लोकपाल के तर्क पर असहमति जताते हुए आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने लोकपाल के महापंजीयक और शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया। पीठ ने शिकायतकर्ता को हाई कोर्ट के जज का नाम और शिकायत की विषय-वस्तु का खुलासा करने से रोक दिया।
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